सादर, मेरे द्वारा खरीदी गई 2 डिसमल भूमि का दाखिल आवेदन को "अंचल अधिकारी" ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया है कि यह भूमि बकास्त खाते की है, रैयतिरण का प्रमाण मांगा जा रहा है। जबकि मैंने जिस विक्रेता से यह खरीदी है, उनके नाम से *जमाबंदी कायम है, जिसमें अंचल अधिकारी द्वारा भूमि प्रकार रैयती* दर्शाया गया है, अप-टू-डेट मालगुजारी लगान है, इसके अतिरिक्त पूर्व विक्रेता के नाम से वर्ष *1965* से लगान मालगुजारी कटने का प्रमाण है। जब डीसीएलआर के पास गया तो उन्होंने कहा कि रैयतिकरण करो, फिर दाखिल खारिज होगी। लेकिन डीसीएलआर रैयतिकरण को भी निरस्त कर दिया कि खत्यानी से टाइटल चेन पूरा करने को कह रहे हैं, जो मेरे पास नहीं हैं। अब क्या करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। Regards Iqbal Biharsharif
Dear Sir, You have to take local advise from local Advocate because verification of all your documents is necessary to give effective legal advise otherwise you may be misled.
Dear client, based on your question and according to your situation it is suggest that every state has its own regional law on land. And in your case we need to check your documents first. For detailed discussion feel free to contact us